November 25, 2025

निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के अलावा 12 फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज में से किसी भी एक को दिखाने पर मतदान किया जा सकेगा, 

Delhi , 10 October 2025,

भारत चुनाव आयोग ने मतदाताओं को मतदान के दौरान उनकी पहचान में सुविधा प्रदान करने तथा मतदान केन्द्र पर फर्जी मतदान को रोकने के लिए सभी को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) जारी करने के लिए कहा है।

चुनाव आयोग की ओर से बताया गया है कि , बिहार और अन्य राज्यों के उपचुनाव वाले 8 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 100 प्रतिशत मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी कर दिए गए हैं। आयोग ने सभी मुख्य चुनाव अधिकारियों को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर नए मतदाताओं को, मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) वितरित करने के निर्देश भी जारी किए हैं।

इसके अलावा, उन मतदाताओं की सुविधा के लिए जिनके नाम मतदाता सूची में हैं, लेकिन मतदान के दौरान वे पहचान के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाने में असमर्थ हैं। ऐसे मतदाताओं को 12 फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से किसी भी एक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है। जिनमें आधार कार्ड , मनरेगा जॉब कार्ड , बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक ,श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड/आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड , एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड , भारतीय पासपोर्ट , फोटो सहित पेंशन दस्तावेज़ ,केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र , सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी विशिष्ट दिव्‍यांग पहचान पत्र (यूडीआईडी) कार्ड शामिल हैं।

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि, मतदान के दिन वोट डालने के लिए मतदाता सूची में नाम होना अत्यंत आवश्यक है। पर्दानशीन महिलाओं (बुर्का या पर्दा) की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, मतदान केंद्रों पर महिला मतदान अधिकारियों/परिचारकों की उपस्थिति में उनकी गरिमापूर्ण पहचान के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी तथा उनकी गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी।

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