December 9, 2025

मतदाता सूची में नाम जोड़ना या हटाना तो तत्काल भरें फॉर्म, विभाग दे रहा नया वोट बनवाने का मौका

उत्तराखंड में चुनाव आयोग का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) शुरू होने से पहले आप अपना वोट बनवा सकते हैं। नाम हटवा सकते हैं। पता बदलवा सकते हैं। एसआईआर शुरू होने के बाद यह प्रक्रिया रुक जाएगी, केवल आवेदन हो पाएगा।

जिन मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में दो जगह है, वह तत्काल एक जगह से अपना नाम हटवा लें। दो जगह नाम होने पर आपको चुनाव आयोग के नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। इसी प्रकार, जिन लोगों का वोट नहीं है, वह भी अपना वोट बनवा सकते हैं ताकि एसआईआर का हिस्सा बन सकें। उत्तराखंड में अभी यह पूरी प्रक्रिया गतिमान है। एक बार एसआईआर की घोषणा होने के बाद प्रक्रिया रुक जाएगी। केवल आवेदन होंगे, जिनका निस्तारण एसआईआर पूरा होने के बाद ही हो पाएगा।

नया वोट बनवाने के लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन फॉर्म-6 भरने की सुविधा उपलब्ध है। यहां आप अपने दस्तावेज को अपलोड करके नया वोट बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। दो जगह वोट होने पर एक जगह से डिलीट कराने के लिए इसी वेबसाइट पर फॉर्म-7 का लिंक दिया गया है।

वेबसाइट पर फॉर्म-8 भरें
अपने वोट में नाम, पता आदि में करेक्शन के लिए वेबसाइट पर फॉर्म-8 भरा जा सकता है। खास बात ये है कि इन सभी लिंक के साथ चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस भी दी हुई है। आपको अपने मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की जरूरत पड़ सकती है।

एसआईआर के दौरान केवल आवेदन

एसआईआर शुरू होने के बाद केवल आवेदन कर सकेंगे। आवेदन का निस्तारण एसआईआर खत्म होने के बाद ही हो सकेगा। लेकिन जो लोग अपना वोट अभी बनवा लेंगे, वह एसआईआर में शामिल हो सकेंगे।

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