दिल्ली आबकारी घोटाले संबंधी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बीआरएस नेता के. कविता की जमानत याचिका आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दीं। के. कविता को न्यायिक हिरासत में जेल में बंद रहना होगा।
दिल्ली आबकारी घोटाले के मामलों की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रहा है। दिल्ली आबकारी मामले में सोमवार को के. कविता की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। के. कविता के वकीलों ने सीबीआई और ईडी की स्पेशल अदालत से जमानत की मांग की, वहीं ईडी और सीबीआई दोनों ने जमानत याचिका का विरोध किया। इसके बाद सीबीआई और ईडी अदालत की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने याचिकाएं खारिज करते हुए बीआरएस नेता के. कविता से कहा कि इस स्तर पर राहत देना सही नहीं है। के. कविता ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद में कविता को गिरफ्तार किया था। और वह मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।
सुनवाई के दौरान सीबीआई और ईडी ने कोर्ट में दलील दी कि, के. कविता इस पूरे शराब घोटाले की मुख्य साजिशकर्ताओं मे हैं। अगर के. कविता को जमानत दी जाती है वो गवाह को प्रभावित कर सकती हैं। दलीलों को सुनने के बाद स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने कहा कि इस स्तर पर के कविता को राहत देना सही नहीं है। इसलिए ये याचिका खारिज की जाती है।
पिछली सुनवाई में सीबीआई ने कोर्ट में दलील दी कि, दिल्ली आबकारी नीति मामले में सरतचन्द्र रेड्डी की भूमिका के.कविता के वार्ताकार के रूप में रही। दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में पुष्टि की है कि अभिषेक बोइनपल्ली ने बताया था कि विजय नायर को 100 करोड़ रुपये दिए गए थे।
दिल्ली शराब नीति से ही जुड़े मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड से जुड़े मामले में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने पिछले दिनों हुई सुनवाई में कहा था कि, लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है, ताकि वे कैंपेन में हिस्सा ले सकें। बेंच ने इस मामले
मुख्यमंत्री केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने या न देने पर अभी फैसला करना है। इस मामले में 7 मई को सुनवाई होगी।
BRS leader K. Kavita’s bail plea was rejected by Rouse Avenue Court today.