BRS leader K. Kavita’s interim bail plea rejected in Delhi liquor case.
 
        दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार आज भारत राष्ट्र समिति बीआरएस नेता के. कविता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। के. कविता पर दिल्ली में शराब लाइसेंस हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी नेताओं को कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये का भुगतान करने के मामले में जेल में बंद हैं। उन्होंने अपने नाबालिग बेटे के स्कूल एग्जाम होने के आधार पर अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी।
के. कविता तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने तथाकथित दिल्ली शराब घोटाले में संलिप्तता के आरोप में के.कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। 26 मार्च को के. कविता के मुकदमे की सुनवाई के बाद अदालत ने उनको नौ अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। 26 मार्च को के. कविता के मुकदमे की सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत में कहा था कि यदि ‘अति प्रभावशाली’ कविता को रिहा किया गया तो उनके द्वारा गवाहों को प्रभावित करने के अलावा सबूतों से छेड़छाड़ किये जाने की आशंका है। इसके बाद अदालत ने उनको नौ अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने 46 वर्षीय कविता को 15 मार्च को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था। कविता को 16 मार्च को सात दिनों के लिए ईडी की रिमांड में भेजा गया था। इसके बाद उनकी हिरासत अवधि तीन दिन के लिए बढ़ा दी गई थी। बीते 5 अप्रैल को अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार कविता से तिहाड़ जेल में पूछताछ करने की सीबीआई) को शुक्रवार को अनुमति दी थी।

 
                         
                 
                 
                 
                 
                 
                