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Chief Minister Arvind Kejriwal's bail plea was not listed. Will have to stay in jail. - Separato Spot Witness Times
खाना खजाना

Chief Minister Arvind Kejriwal’s bail plea was not listed. Will have to stay in jail.

दिल्ली, चर्चित दिल्ली शराब घोटाला आरोप में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ज़मानत याचिका आज सुप्रीम कोर्ट में सूचिबद्ध नहीं हुई। अब सोमवार से पहले अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकेगी। अगले चार दिनों तक सुप्रीम कोर्ट में अवकाश घोषित है। इसके चलते मुख्यमंत्री को तिहाड़ जेल में रहना होगा।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के नौ अप्रैल के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर आज ही तत्काल सुनवाई किए जाने का वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया था सूचिबद्ध किए जाने के संबंध में मुख्य न्यायाधीश डी वाई चन्द्रचूड़ ने केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी से कहा, ‘मैं (याचिका को शीघ्र सूचीबद्ध करने संबंधी अनुरोध वाले) ईमेल पर गौर करूंगा।’ इसपर सिंघवी ने अनुरोध किया ,’यह जरूरी है और दिल्ली के मुख्यमंत्री के संबंध में है। गिरफ्तारी एक ऐसे दस्तावेज के आधार पर की गई है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में हुई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि बार-बार समन भेजने के बावजूद केजरीवाल के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश नहीं होने और जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद जांच एजेंसी पास कोई खास विकल्प नहीं बचा था। उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय के इस दावे का भी हवाला दिया था कि केजरीवाल अपराध से हुई आय के उपयोग और उसके छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि, ‘आम और खास व्यक्ति’ के खिलाफ जांच अलग-अलग नहीं हो सकती।
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Chief Minister Arvind Kejriwal’s bail plea was not listed. Will have to stay in jail.

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