अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हश मनी केस में, 10 जनवरी को फैसला सुनाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप पर 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले एडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को पैसे देने का आरोप है। कोर्ट ने ट्रंप की सजा रद्द करने की अपील खारिज कर दी है।डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण समारोह 20 जनवरी को होना है। हश मनी केस में, 10 जनवरी को होने वाले कोर्ट फैसले से उनके शपथ ग्रहण समारोह में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी।
न्यूज़ एजेंसी बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क के न्यायाधीश जुआन मर्चेन ने संकेत दिया कि वह ट्रंप को जेल की सजा या जुर्माना नहीं देंगे। बल्कि उन्हें “सशर्त रिहाई” देंगे। साथ ही उन्होंने अपने आदेश में लिखा कि राष्ट्रपति-चुनाव सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से या वर्चुअल रूप से उपस्थित हो सकते हैं।
डोनाल्ड ट्रंप को अडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को 1.30 लाख अमेरिकी डॉलर के भुगतान से संबंधित व्यावसायिक रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के 34 गंभीर अपराधों में दोषी ठहराया गया था। ये आरोप उनके पूर्व वकील माइकल कोहेन को प्रतिपूर्ति को छिपाने के प्रयासों से संबंधित थे। जिन्होंने 2016 के चुनाव कैंपेन के अंतिम दिनों में ट्रंप के साथ कथित यौन संबंध के बारे में चुप रहने के लिए अडल्ट फिल्म स्टार को पैसे दिए थे।
इन आरोपों पर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को निर्दोष बताया है, उनका तर्क है कि यह मामला उनके 2024 के राष्ट्रपति कैंपेन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास था। शुक्रवार को ट्रंप के प्रवक्ता ने न्यायाधीश मर्चेन के सजा आदेश की आलोचना करते हुए कहा कि यह “विच हंटिंग” का हिस्सा था। वहीं उनकी टीम ने सजा के साथ आगे बढ़ने के न्यायाधीश के फैसले की आलोचना की और कहा कि इस “कानूनविहीन” मामले को “तुरंत” खारिज कर दिया जाना चाहिए।