दिल्ली, न्यूज़क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती की चीनी फंडिंग और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने यूएपीए मामले में न्यूज़क्लिक के प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को दस दिनों के लिए दिल्ली पुलिस हिरासत में रखने का फैसला दिया है । न्यायाधीश न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती की याचिका में प्रस्तुत किए गए तथ्यों को निराधार बताया है। न्यूज़क्लिक कई तरफ़ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पैरवी कर रहे हैं।
याचिका में न्यूज़क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती के विरुद्ध , चीनी फंडिंग और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है। दोनों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसी महीने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था और बाद में 4 अक्टूबर को दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें दस दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में 17 अगस्त को न्यूज पोर्टल के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की धारा और भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए और 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज की थी। इसी मुकदमे में दोनों की गिरफ्तारी की गई है।