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सैफ अली खान पर हमले के आरोपी शरीफुल इस्लाम को अदालत ने 29 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर भेजा  - Separato Spot Witness Times
क्राइम समाचार

सैफ अली खान पर हमले के आरोपी शरीफुल इस्लाम को अदालत ने 29 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर भेजा 

मुंबई , सैफ अली खान पर हमले के आरोपी शरीफुल इस्लाम को आज मुंबई पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। अदालत ने उसे 29 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया। अभिनेता सैफ अली खान पर 16 जनवरी रात को मुंबई के बांद्रा इलाके में 12वीं मंजिल पर स्थित उनके आवास पर चाकू से हुए हमले के आरोप में शरीफुल इस्लाम को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

फिल्म अभिनेता सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी शरीफुल इस्लाम की कोर्ट में पेशी हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि, क्या आपकी कोई शिकायत है, इसके जवाब में पुलिस ने आरोपी की कस्टडी को बढ़ाने की मांग की। दरअसल फॉरेन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। क्योंकि आरोपी बांग्लादेश का निवासी है। पुलिस ने बताया कि गुनाह के दौरान आरोपी ने जो कपड़े और जूते पहने थे , उसे भी रिकवर करना बाकी है। इस मामले में पुलिस को सीसीटीवी के आधार पर आरोपी के चेहरे का फेशियल रिक्ग्नेशन भी कराना है।

सैफ अली खान पर 16 जनवरी को उनके बांद्रा स्थित घर में हुए हमले में इस्तेमाल चाकू का तीसरा टुकड़ा पुलिस ने बरामद कर लिया है। बांद्रा थाने के अधिकारी ने बताया, “चाकू का तीसरा टुकड़ा, जिसमें हैंडल और ब्लेड का कुछ हिस्सा शामिल है, बांद्रा तालाब के पास से बरामद किया गया। जहां से चाकू का हिस्सा बरामद किया गया, वह अभिनेता के सतगुरु शरण बिल्डिंग स्थित घर से एक किलोमीटर से अधिक दूर है। हम आरोपी को बुधवार शाम झील के पास ले गए और चाकू का गायब हिस्सा बरामद किया।

शरीफुल की पुलिस रिमांड आज खत्म हुई थी जिसके बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड बढ़ाने की अपील की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मामले में पर्याप्त प्रगति हुई है और अन्य पहलुओं की जांच करना जरूरी है। अपराध गंभीर है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। आरोपी की बेगुनाही का पता लगाने के लिए भी ऐसी जांच आवश्यक है, इसलिए सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बीएनएसएस धारा 35 के तहत नोटिस से संबंधित प्रस्तुतियां लागू नहीं होती हैं। रिकॉर्ड से ऐसा कुछ भी नहीं निकला कि गिरफ्तारी गैरकानूनी है।

 

 

 

 

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