July 30, 2026

भारी हंगामे के बीच ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026’ लोकसभा में ध्वनिमत से पारित,

Delhi 29 July 2026,

विपक्ष के भारी हंगामे के बीच आज बुधवार को ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026’ लोकसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया। विधेयक पारित होने के बाद कांग्रेस सांसदों ने फिर से नारेबाजी शुरू कर दी थी। विपक्ष की लगातार हो रही नारेबाजी को देखते हुए स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी।

लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक पर सदन में चर्चा के दौरानता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कुछ टिप्पणियों को लेकर े ज् विपक्ष के बीच  हुई। इस कारण सदन की कार्यवाही पहले एक बार करीब 40 मिनट के लिए दोपहर ढाई बजे तक और फिर तीन बजे तक स्थगित कर दी गई। इसके बाद जब तीन बजे सदन की बैठक शुरू हुई तब भी कांग्रेस के सांसद ‘ नारे लगाते हुए हंगामा करने लगे।

राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया और उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। नए संशोधन विधेयक परीक्षा प्रभाव में आने के बाद फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई होगी। इस मामले में पांच महीने में फैसला आ जाएगा।

लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 के प्रावधानों के अनुसार परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम पांच साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास तथा 50 लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। इसी तरह संगठित अपराधों के लिए कम से कम सात साल के कारावास और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत सभी जांच दो महीने के भीतर पूरी करनी होंगी। विधेयक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्वरित अदालतें स्थापित करने का निर्देश देने का भी प्रस्ताव है। अदालतें आरोपपत्र दाखिल किए जाने के तीन महीने के भीतर मुकदमे की कार्यवाही पूरी करेंगी।

 

 

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