उत्तराखंड के सभी थानों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार
उत्तराखंड के सभी पुलिस थानों को बम से उड़ाने की धमकी सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के मामले में देहरादून पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग कर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धमकी भरी पोस्ट साझा की थी, जिससे आमजन में भय और दहशत का माहौल पैदा हो गया था।
पुलिस के अनुसार, सोशल मीडिया पर उत्तराखंड के सभी पुलिस थानों को बम विस्फोट से उड़ाने संबंधी धमकीपूर्ण पोस्ट प्रसारित होने के बाद कोतवाली नगर, देहरादून में मुकदमा संख्या 222/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 351(3), 353 तथा आईटी एक्ट की धारा 66एफ में मामला दर्ज किया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) देहरादून के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम ने सोशल मीडिया गतिविधियों, डिजिटल फुटप्रिंट, तकनीकी सर्विलांस, साइबर विश्लेषण और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की मदद से आरोपी की पहचान कर उसकी लोकेशन ट्रेस की।
पुलिस ने 28 जून 2026 को आरोपी जसप्रीत सिंह (26 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि चमोली जिले के कर्णप्रयाग में स्थानीय युवकों और निहंग सिखों के बीच हुए विवाद तथा उसके बाद हुई पुलिस कार्रवाई से वह आक्रोशित था। सोशल मीडिया पर संबंधित वीडियो देखने के बाद उसने लोगों में दहशत फैलाने और उत्तराखंड पुलिस को चुनौती देने के उद्देश्य से अपनी इंस्टाग्राम आईडी “Jaspreet_devil” से 25 जून 2026 को धमकीपूर्ण टिप्पणी पोस्ट की थी।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वह मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है, जिसका इस्तेमाल धमकी भरी पोस्ट प्रसारित करने में किया गया था। बरामद मोबाइल और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की फोरेंसिक एवं विधिक जांच कराई जा रही है।
देहरादून पुलिस ने आमजन से अपील की है कि सोशल मीडिया का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक, धमकीपूर्ण अथवा दहशत फैलाने वाली पोस्ट या टिप्पणी करना गंभीर दंडनीय अपराध है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर की गई प्रत्येक गतिविधि का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है और आधुनिक साइबर जांच प्रणाली के माध्यम से ऐसे मामलों में दोषियों की पहचान कर उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Promod Kumar, SP City
