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26 मई से बैंक से कैश निकालने और जमा करने के लिए पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। - Separato Spot Witness Times
अर्थ जगत

26 मई से बैंक से कैश निकालने और जमा करने के लिए पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है।

देहरादून 15 मई 2022,

दिल्ली: भारत सरकार 26 मई से कैश निकासी और डिपॉजिट दोनों के नियम में बदलाव करने जा रही है।

आयकर विभाग ने टैक्स चोरी पर लगाम लगाने के लिए नियम में बदलाव किया है। जिसके मुताबिक 26 मई से बिना पैन कार्ड के खाताधारक ना ही 20 लाख रुपए की रकम जमा करवा पाएंगे और ना ही इससे अधिक कैश खाते से निकाल पाएंगे। यानी 26 मई से कैश निकालने और जमा करने के लिए पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। ये 20 लाख की सीमा एक वित्तीय वर्ष के लिए है। यानी एक वित्तीय वर्ष में कोई व्यक्ति अगर 20 लाख रुपए का जमा-निकासी करता है तो उसे अपना पैन कार्ड देना होगा। सीबीडीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इसके लिए इनकम टैक्स के नियम 1962 में बदलाव किया है।

नए नियम के अनुसार 26 मई से कोई खाताधारक एक वित्तीय वर्ष में अगर 20 लाख रुपए से अधिक की राशि जमा करता है या निकालता है तो उसे अपने पैन कार्ड की जानकारी देनी होगी। सीबीडीटी ने 20 लाख रुपए से अधिक के लिए आयकर नियमों में संशोधन कर पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया है।

 

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