दिल्ली , सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की निर्धारित संख्या को बढ़ाकर 1500 करने के फैसले को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई की और आयोग से हलफनामा देने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी 2025 को होगी। याचिकाकर्ता ने निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के वकील से कहा कि आप जवाब में हलफनामा दाखिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से हलफनामे में यह भी बताने को कहा कि एक मतदान केंद्र में कितने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिए कि, वह यह भी स्पष्ट करे कि मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या को 1200 से 1500 बढ़ाने से वोटर हतोत्साहित तो नहीं होंगे। चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि यह व्यवस्था 2019 से है। सभी राजनीतिक दलों से विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया गया था। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया गया।
The Supreme Court sought an affidavit from the Election Commissionनिर्वाचन आयोग के प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की निर्धारित संख्या को बढ़ाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से हलफनामा मांगा