ईडी ने नेशनल हेराल्ड’ मामले में 661 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति पर कब्जे के लिए भेजा नोटिस।
दिल्ली,12 अप्रैल 2025 ,
प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने नेशनल हेराल्ड’ मामले में ‘यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड’ को 661 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति पर कब्जे के लिए नोटिस जारी किया है। संबन्धित प्रोपर्टी को ईडी ने ‘एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड’ (एजेएल) के खिलाफ धन शोधन मामले की जांच में कुर्क किया था।
केन्द्रीय जांच एजेंसी ईडी ने एक बयान में कहा कि उसने शुक्रवार को दिल्ली में आईटीओ स्थित हेराल्ड हाउस, मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित परिसर और लखनऊ में बिशेश्वर नाथ मार्ग स्थित ‘एजेएल बिल्डिंग’ पर ये नोटिस चस्पा किए हैं।
नोटिस में परिसर खाली करने या किराए (मुंबई की संपत्ति के मामले में) को ईडी को हस्तांतरित करने के लिए कहा गया है।
यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा (8) और नियम 5(1) के तहत की गई है जो ईडी द्वारा कुर्क की गई और निर्णायक प्राधिकरण द्वारा पुष्टि की गई संपत्तियों पर कब्जे की प्रक्रिया का प्रावधान करता है।
इन अचल संपत्तियों को ईडी ने नवंबर 2023 में कुर्क किया था। ईडी का धन शोधन का यह मामला एजेएल और ‘यंग इंडियन’ के खिलाफ है।’नेशनल हेराल्ड’ एजेएल द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसका स्वामित्व ‘यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड’ के पास है। बताया जा रहा है कि, ‘यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड’ में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी बड़े शेयरधारक हैं। प्रत्येक के पास 38 प्रतिशत शेयर हैं।
ईडी ने आरोप लगाया है कि, ”यंग इंडियन और एजेएल की संपत्तियों का इस्तेमाल 18 करोड़ रुपये के फर्जी दान, 38 करोड़ रुपये के फर्जी अग्रिम किराए और 29 करोड़ रुपये के फर्जी विज्ञापनों के रूप में अपराध की आय अर्जित करने के लिए किया गया। भारतीय जनता पार्टी नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा अदालत में दायर की गई जनहित याचिका पर यह मुकदमा दर्ज किया गया था।
