राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा नेता द्वारा दायर एक मानहानि याचिका को कर्नाटक हाई कोर्ट ने किया खारिज,
Karnataka 17 February 2026,
कर्नाटक हाई कोर्ट ने 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रस पार्टी के विज्ञापनों और चुनावी नारों को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ दायर एक मानहानि याचिका को खारिज कर दिया है। राहुल गांधी ने 2023 में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान इसे अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से पोस्ट किया था। बीजेपी नेता ने राहुल गांधी के खिलाफ निजी शिकायत दर्ज कराई थी। जिसको राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी नेता केशव प्रसाद ने राहुल गांधी, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया था। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रस पार्टी के विज्ञापनों और चुनावी नारों का जिक्र किया था। विज्ञापनों ने के माध्यम से कांग्रेस ने राज्य में उस समय सत्ता में काबिज भाजपा पर सरकारी कामों को पूरा करने के लिए ठेकेदारों पर दूसरों से 40 प्रतिशत तक कमीशन लेने का आरोप लगाया था।
भाजपा नेता का आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने उस समय राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई समेत अन्य पार्टी नेताओं पर झूठा आरोप लगाया था। विज्ञापन के जरिए इस झूठ को पूरे राज्य में प्रचारित और प्रसारित किया गया।. जिसका नतीजा यह हुआ कि उनकी पार्टी को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर राहुल और दूसरे नेताओं पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया था।
सिद्धारमैया और शिवकुमार को मिली थी जमानत
इस मामले में मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार 1 जून 2024 को मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए। कोर्ट ने दोनों को जमानत दे थी थी। जबकि राहुल गांधी ने इस याचिका को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में जस्टिस सुनील दत्त यादव की अध्यक्षता वाली पीठ ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली। आज हाई कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान याचिका को खारिज कर दी।
