June 24, 2026

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0: उत्तराखंड में 2030 तक 50 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत स्वरोजगार शुरू करने के लिए 15 से 30 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। इसमें विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख, सेवा क्षेत्र में 10 लाख व अन्य व्यवसाय के लिए 10 लाख तक ऋण लेने की सुविधा है।

कैबिनेट की मंजूरी के बाद शासन ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 की अधिसूचना जारी कर दी है। इस योजना के तहत 2030 तक प्रदेश के 50 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने स्वरोजगार के लिए ऋण आवेदनों को स्वीकृत करने की समय सीमा निर्धारित की है। इसमें बैंकों को पांच लाख तक ऋण आवेदन को दो सप्ताह के भीतर स्वीकृत करना होगा।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत स्वरोजगार शुरू करने के लिए 15 से 30 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। इसमें विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख, सेवा क्षेत्र में 10 लाख व अन्य व्यवसाय के लिए 10 लाख तक ऋण लेने की सुविधा है। यह योजना 2030 तक लागू रहेगी।

बैंक स्वरोजगार के लिए ऋण आवेदनों को लंबे समय तक लटकाए नहीं रखेंगे। पांच लाख तक ऋण आवेदन को दो सप्ताह और पांच से 25 लाख तक आवेदनों को तीन सप्ताह में स्वीकृत करना होगा। आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत करने की सूचना बैंकों की ओर से पोर्टल के माध्यम से जिला उद्योग केंद्र व लाभार्थियों को देनी होगी

योजना की समीक्षा के लिए जिला स्तर बनेगी समिति
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में योजना की समीक्षा के लिए जिलास्तर पर स्वरोजगार प्रोत्साहन एवं अनुश्रवण समिति गठित की जाएगी। इस समिति में मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष होंगे। जबकि मुख्य कृषि अधिकारी, जिला सेवायोजन अधिकारी, लीड बैंक अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, सहायक निदेशक डेयरी, जिला पर्यटन अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, मुख्य नगर अधिकारी, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक सदस्य होंगे।

Share
Copyright2017©Spot Witness Times. Designed by MTC, 9084358715. All rights reserved. | Newsphere by AF themes.