August 8, 2026

विधायक प्रीतम सिंह ने किया आत्मसमर्पण, 2020 में बिना अनुमति धरना देने के मुकदमे में मिली जमानत

बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन करने के मुकदमे में विधायक प्रीतम सिंह ने बुधवार को पंचम अपर सिविल जज की कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वालों में एक अन्य आरोपी कांग्रेस नेता अनिता तिराला भी शामिल थीं। दोनों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए गए थे।

कोर्ट ने दोनों नेताओं को 30-30 हजार रुपये दो-दो जमानती और बंधपत्रों पर जमानत दे दी। गौरतलब है कि दिसंबर 2020 में कोरोना महामारी के चलते सभी तरह के धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध था। बावजूद इसके कांग्रेस नेताओं ने आठ दिसंबर 2020 को किसानों के समर्थन में कांग्रेस भवन के सामने से घंटाघर तक प्रदर्शन किया।

 

प्रीतम सिंह की अगुवाई में हुआ धरना प्रदर्शन
तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अगुवाई में किए गए इस प्रदर्शन में दर्जनों नेता शामिल थे। पुलिस ने उस वक्त प्रीतम सिंह समेत 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इस मुकदमे में पुलिस आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी है।

पिछले दिनों प्रीतम सिंह और एक अन्य नेता अनिता तिराला के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया था। दोनों नेता बुधवार को वारंट प्राप्ति के बाद बुधवार को अदालत में आत्मसमर्पण के लिए पहुंचे थे।

कुछ देर बाद दोनों को जमानत दे दी गई। इस मुकदमे में इन नेताओं के अलावा सूर्यकांत धस्माना, अनूप कुमार, मोहन भंडारी, सुशील राठी, इतात खान, सुमित भुल्लर, नवीन जोशी, राजेंद्र शाह, कमर खान, गरिमा दसौनी, शांति रावत और प्रमीला बडोनी शामिल हैं।

Share
Copyright2017©Spot Witness Times. Designed by MTC, 9084358715. All rights reserved. | Newsphere by AF themes.