June 24, 2026

पेंशन पर मोदी सरकार ने बैंकों को दिया सख्त आदेश, केंद्र सरकार के इन कर्मचारियों को मिलेगी राहत

केंद्र सरकार ने अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार के पेंशनर्स को अब हर महीने के लास्ट वर्किंग डे तक पेंशन दे दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने यह कदम पेंशन और फैमिली पेंशन क्रेडिट सुनिश्चित करने के लिए उठाया है।

इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में बैंकों को निर्देश दिया गया है कि पेंशन और फैमिली पेंशन समय पर खाते में ट्रांसफर किया जाना चाहिए। इसमें मार्च में जारी होने वाली पेमेंट के लिए विशिष्ट प्रावधान हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ये भुगतान प्रत्येक माह के लास्ट वर्किंग तक पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के खातों में जमा हो जाएं।

क्या है डिटेल

नोटिफिकेशन में कहा गया है, ”ऑथराइज्ड बैंकों द्वारा केंद्र सरकार के सिविल पेंशनभोगियों को पेंशन भुगतान की योजना’ के अनुसार, बैंकों के सेंट्रलाइज पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर (CPPCs) को लास्ट वर्किंग डे तक पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी के खाते में मासिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन जमा करनी होगी।”

पेंशन में देरी पर चिंता जताई

बता दें कि मंत्रालय ने पिछले महीने एक कार्यालय ज्ञापन जारी कर पेंशन भुगतान में चल रही देरी के बारे में चिंता व्यक्त की थी। पेंशनर्स ने अपने मासिक भुगतान मिलने में देरी के बारे में चिंता जताई है, जिससे उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम और तनाव हो सकता है। मंत्रालय ने इन शिकायतों को गंभीरता से लिया है और इस बात पर जोर दिया है कि पेंशन डिस्ट्रिब्यूशन में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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