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हरिद्वार में 11 मई को सिविल सेवा परीक्षा के दौरान 200 मीटर क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू - Separato Spot Witness Times
राज्य समाचार शिक्षा

हरिद्वार में 11 मई को सिविल सेवा परीक्षा के दौरान 200 मीटर क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू

हरिद्वार दिनांक 08 मई, 2025 नगर मजिस्ट्रेट कुश्म चौहान ने अवगत कराया कि जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार के पत्रांक 6572 दिनांक 30 अप्रैल, 2025 में वर्णित सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्रांक-15 दिनांक 21 अप्रैल 2025 के अनुसार सम्मिलित राज्य सिविल/अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 दिनांक 11.05.2025 (रविवार) को एकल सत्र पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक जनपद हरिद्वार के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जानी है, जिसमें नगर हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत निम्न परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा को नकल विहीन बाधारहित, सुव्यवस्थित, निर्विघ्न एवं शांति पूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू किये जाने की परिहार्यता हो सकती है।

नगर कोड़-18 केन्द्र कोड 310 परीक्षा केन्द्र का नाम ज्वालापुर इण्टर कॉलेज निकट रेलवे स्टेशन ज्वालापुर हरिद्वार समय 11.05.2025 पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक क्रमशः 322 पी०एम० श्री गर्वन्मेंट गर्ल्स इण्टर कॉलेज निकट रेलवे फाटक ज्वालापुर हरिद्वार 11.05.2025 पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक, 311 आन्दमयी सेवा सदन म्यूनिसीपल महिला इण्टर कॉलेज भोला गिरी रोड निकट मायादेवी मंदिर हरिद्वार 11.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक, 318 सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कालेज मायापुर हरिद्वार 11.05.2025 पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक, 313 डा० हरिराम आर्य इण्टर कॉलेज मायापुर निकट शंकराचार्य चौक कनखाल हरिद्वार 11.05.2025 पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक, 317 पन्नालाल भल्ला म्यूनिसीपल इण्टर कालेज हरिद्वार 11.05.2025 पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक, 312 श्री गुरू राम राय पब्लिक स्कूल लक्सर रोड़ जगजीतपुर हरिद्वार 11.05.2025 पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक, 314 एचीवर होम पब्लिक स्कूल जगजीतपुर लक्सर रोड़ कनखल हरिद्वार 11.05.2025 पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक, 321 शिवडेल स्कूल लक्सर रोड जगजीतपुर कनखल हरिद्वार 11.05.2025 पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक, 323 एच०ई०सी ग्रुप आफ इंसटिटयूट् लक्सर रोड़ जगजीतपुर हरिद्वार 11.05.2025 पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक, 315 धूमसिंह मैमोरियल पब्लिक स्कूल सीतापुर ज्वालापुर हरिद्वार 11.05.2025 पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक, 316 राष्ट्रीय इण्टर कालेज सीतापुर ज्वालापुर हरिद्वार 11.05.2025 पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक, 320 दीक्षा रायजिंग स्टार पब्लिक स्कूल पी०ए०सी० ईदगाह रोड़ ज्वालापुर हरिद्वार 11.05.2025 पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक, 319 डिवाईन लाईट स्कूल जमालपुर कलां जगजीतपुर हरिद्वार 11.05.2025 पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक आयोजित की जाएगी।

हरिद्वार नगर क्षेत्र के परीक्षा केन्द्र के आस-पास की 200 मीटर की सीमा के अन्तर्गत जिला मजिस्टेªट हरिद्वार अथवा अपर जिला मजिस्टेªट हरिद्वार अथवा मेरी पूर्वानुमति के बिना पंाच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे और न ही जुलूस आदि निकालेंगे। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त परीक्षा केन्द्र के आस पास अपने किसी कार्यक्रम द्वारा जन भावनाओं को किसी प्रकार से नहीं भडकाएगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे सार्वजनिक लोक शांति भंग होना सम्भाव्य हो, हरिद्वार नगर क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्र पर एवं उसके आस-पास की 200 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का कोई धरना-प्रदर्शन आदि नहीं किया जायेगा, परीक्षा केन्द्रो में लाठी, चाकू, तलवार, भाला, आग्नेय श्स़्त्र जैस बंदूक, पिस्टल, पैट्रोल एवं तेजाब लेकर नहीं चलेगा। निर्धारित मानकों से अधिक किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण पूर्णतः प्रतिबंधित होगा, भारत सरकार/राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा, इस आदेश परीक्षा को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत तथा समय की उपलब्धता न होने के कारण सुनवाई का अवसर दिया जाना सम्भव नहीं है, जिस कारण मेरे द्वारा एक पक्षीय आदेश पारित किया जा रहा है।

यह प्रतिबंध उपरोक्त दिनांक 11 मई, .2025 में परीक्षा समाप्ति तक हरिद्वार नगर के उपरोक्त परीक्षा केन्द्र एवं उसके आस-पास की 200 मीटर की परिधि के क्षेत्रान्तर्गत लागू होंगे, यह जिला मजिस्टेªट, हरिद्वार अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट, हरिद्वार अथवा नगर मजिस्ट्रेट द्वारा इससे पूर्व वापस न ले लिया जाये। इन आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

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