July 4, 2026

उच्चतम न्यायालय में शापूरजी पालोनजी (एसपी) समूह की याचिका खारिज :साइरस मिस्त्री को झटका।

देहरादून 19 मई 2022,

दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने शापूरजी पालोनजी (एसपी) समूह की वह याचिका पर सुनवाई करते हुए खारिज कर दी है। एसपी समूह की इस याचिका में साइरस मिस्त्री को टाटा संस के कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटाए जाने संबंधी टाटा समूह के निर्णय को बरकरार रखने वाले 2021 के फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी। याचिका के खारिज होने से साइरस मिस्त्री को झटका लगा है।

याचिका पर सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने मार्च 2021 के फैसले में साइरस मिस्त्री के खिलाफ की गई कुछ टिप्पणियों को हटाने का आदेश दिया है। टाटा समूह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि अदालत एक या कुछ वाक्यों को हटाने की अनुमति दे सकती है हालांकि इसका कारण शापूरजी पालोनजी (एसपी) समूह के आवेदन में बताई गई वजहें नहीं होनी चाहिए।

उच्चतम न्यायालय ने 26 मार्च, 2021 को साइरस मिस्त्री को 100 अरब डॉलर के समूह के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बहाल करने के राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश को रद्द कर दिया था। साथ ही सर्वोच्च अदालत ने टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड (टीएसपीएल) में स्वामित्व हितों को अलग करने की मांग वाली शापूरजी पालोनजी समूह की याचिका भी खारिज कर दी थी। मिस्त्री को 2012 में रतन टाटा की जगह टीएसपीएल का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन चार साल बाद उन्हें हटा दिया गया था।

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