देहरादून 05 जुलाई 2022,
उत्तराखंड: उत्तराखण्ड सेवा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सम्पत्ति हस्तान्तरण में लेट लतीफी के लिए जिम्मेदार नगर निगम देहरादून के 25 अधिकारियों और कार्मिकों पर जिलाधिकारी डाॅ0 आर राजेश कुमार द्वारा पांच-पांच सौ रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
जिलाधिकारी ने बताया कि, 2022 में नगर निगम देहरादून के कार्यालय के स्तर से 01 जनवरी 2019 से 30 जून 2021 तक सम्पत्ति हस्तान्तरण के कुल 1017 मामलों के निस्तारण में विलम्ब के लिए जिम्मेदार कार्मिकों के खिलाफ धारा-9 (3) के अन्तर्गत कार्यवाही करने के निर्देश उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग द्वारा दिये गये थे।
इस सम्बन्ध में नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून द्वारा सम्पत्ति हस्तान्तरण की कार्यवाही में लेट लतीफी करने के लिए जिम्मेदार कार्मिकों और अधिकारियों की सूची उपलब्ध कराई गई है। आयोग के आदेश पर दोषियों पर जुर्माना की कार्यवाही की गई है।