June 24, 2026

Supreme Court decides to maintain status quo in Shambhu Border case: Next hearing will be on August 12.

दिल्ली. शंभू बॉर्डर खोलने के हरियाणा-पंजाब हाईकोर्ट के फैसले को हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर मामले में यथास्थिति बनाए रखने का फैसला सुनाया साथ ही कोर्ट ने दोनों राज्य सरकार से आम लोगों को होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखकर फैसला लेने को कहा। शंभू बॉर्डर इस साल फरवरी से ही बंद है।इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 12 अगस्‍त को होगी।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि रास्ता बंद होने के चलते लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार किसानों के साथ बातचीत करे और इस गतिरोध को खत्म करने में पहल करें। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को कमेटी गठित करने के निर्देश दिए।

सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों से कहा कि इसके लिए किसान पृष्ठभूमि के रिटायर्ड जजों, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, रिसर्चर के नाम पर विचार किया जा सकता है। अगर राज्य सरकारें ऐसा नहीं करेगी तो कोर्ट को दखल देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा.

हरियाणा सरकार की ओर से पैरवी कर रहे एसजी तुषार मेहता ने कहा, ‘पंजाब चाहे तो अपनी तरफ का बैरिकेड खोल सकता है। क्योंकि किसान उधर से ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर प्रवेश करते हैं। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के वकील से पूछा, अगर बैरिकेट खोला जाता है तो क्या आप किसानों से बात कर यह सुनिश्चित कर सकते है कि वो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर नहीं आएंगे?

Supreme Court decides to maintain status quo in Shambhu Border case: Next hearing will be on August 12.

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