पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पौत्र:पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया:कल सुनाई जाएगी सजा,
Karnataka 01 August 2025,
कर्नाटक की एमपी/एमएलए की विशेष अदालत ने हासन से पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को एक घरेलू नौकरानी द्वारा दायर बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया है। प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का पौत्र है।

प्रज्वल के खिलाफ तीन और यौन उत्पीड़न के मामले अदालतों में विचाराधीन हैं। यह पहला मामला है जिसमें दोष सिद्ध हुआ है और सजा सुनाई जानी है। पीड़िता रेवन्ना परिवार के फार्महाउस में काम करने वाली 48 वर्षीय पूर्व नौकरानी है।
प्रज्वल के खिलाफ बलात्कार मामले में एमपी/एमएलए की विशेष अदालत में सुनवाई 2 मई, 2025 को शुरू हुई और दो महीने से कुछ अधिक समय में दैनिक सुनवाई के साथ आज दोषी करार दिया गया। सजा कल शनिवार को सुनाई जाएगी।
एसआईटी ने सितंबर 2024 में मामले में 113 गवाहों के साथ 1,632 पन्नों का आरोपपत्र दायर किया। प्रज्वल पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (के) (किसी महिला पर नियंत्रण या प्रभुत्व की स्थिति में होने पर, ऐसी महिला से बलात्कार करता है), 376 (2) (एन) (एक ही महिला से बार-बार बलात्कार) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 ई (गोपनीयता का उल्लंघन) और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपपत्र में बताया गया है कि पीड़िता के साथ 2021 में आरोपी द्वारा दो बार बलात्कार किया गया था। पहली बार परिवार के हसन स्थित आवास पर और कुछ दिनों बाद दूसरी बार परिवार के बेंगलुरु स्थित बसवनगुडी स्थित आवास पर बलात्कार किया गया।
कथित तौर पर आरोपी ने पहली बार वीडियो रिकॉर्ड किया था। एसआईटी द्वारा बरामद किए गए वीडियो में, पीड़िता कथित तौर पर इन प्रयासों का विरोध करती, रोती और रोती हुई दिखाई दे रही है। हालाँकि वीडियो में प्रज्वल का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फोरेंसिक विश्लेषण रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि वीडियो में वही था।
पीड़िता ने साक्ष्य के तौर पर पेश की साड़ी
जांच और मुकदमे के दौरान, पीड़िता ने साक्ष्य के तौर पर एक साड़ी पेश की, जिसे उसने सुरक्षित रख लिया था। बाद में फोरेंसिक जांच में साड़ी पर शुक्राणु की मौजूदगी की पुष्टि हुई, जिसे अदालत में पेश किया गया और बलात्कार की पुष्टि के लिए इसे एक महत्वपूर्ण सबूत के रूप में स्वीकार किया गया।
