आईआरसीटीसी होटल टेंडर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू यादव कोर्ट में हुए पेश: अगली तारीख 30 अक्टूबर 2026
Delhi 04 October,
एवेन्यू कोर्ट में शनिवार को इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म आईआरसीटीसी के दो होटलों (पुरी और रांची) के विकास, प्रबंधन और संचालन के टेंडर देने में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में, आरोप तय करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर 2026 की तारीख तय कर दी है। इस मुकदमे में 7 आरोपी डिस्चार्ज हो चुके हैं। 9 आरोपियों पर आरोप तय करने की प्रक्रिया चल रही है।
आईआरसीटीसी होटल टेंडर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अन्य आरोपी व्यक्तिगत रूप से पेश हुए।अदालत में शनिवार को औपचारिक रूप से आरोप तय करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली तारीख 30 अक्टूबर 2026 तय की है।
इससे पहले 10 सितंबर को अदालत ने इस मामले में कुल 16 आरोपियों में से 9 के खिलाफ प्रिवेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धाराओं में आरोप तय करने का निर्देश दिया था। जिन प्रमुख लोगों पर आरोप तय होने हैं, उनमें लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, प्रेम चंद गुप्ता, सरला गुप्ता, सुजाता होटल्स के मालिक विनय और विजय कोचर तथा लारा प्रोजेक्ट्स कंपनी शामिल हैं। वहीं, कोर्ट ने साक्ष्यों की कमी के आधार पर 7 अन्य आरोपियों को इस मामले से पहले ही डिस्चार्ज कर दिया था।
ज्ञातव्य हो कि, 2004 से 2009 के दौरान, जब लालू प्रसाद यादव केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, आईआरसीटीसी के रांची और पुरी स्थित बीएनआर होटलों के रखरखाव और संचालन का ठेका सुजाता होटल्स नाम की निजी कंपनी को दिया गया था। इस टेंडर प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली और अनियमितताएं की गई थी।
