सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम मंदिर में चंदा चोरी की सभी याचिकाओं का निस्तारण किया:निचली अदालत को कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करने का दिए निर्देश,
Delhi 02 November 2026,
अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले में दायर की गई याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने ट्रायल कोर्ट निचली अदालत को कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिए है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को आपराधिक कार्यवाही के दौरान मजिस्ट्रेट की सहायता करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने इन आरोपों की सच्चाई या गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं का निस्तारण कर दिया है। सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के लिए मिले चंदे में कथित हेराफेरी के मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को मुकदमे के दौरान स्थानीय मजिस्ट्रेट की मदद करने की अनुमति दे दी है।
साथ ही कानून के अनुसार मामले की कार्यवाही आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि उन्होंने इस पूरे मामले में इन आरोपों की सच्चाई या गुण-दोष पर नहीं दी है
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि मंदिर में दान की गिनती के दौरान कथित चोरी हुई थी। उन्होंने कहा कि पैसे की गिनती में शामिल कुछ अधिकारी कथित तौर पर रकम ले लेते थे और या तो उसे कहीं और निवेश कर देते थे या फिर अपने बैंक खातों में जमा कर देते थे।
