धरना प्रदर्शन में शामिल होने वाले किसी भी छात्र के खिलाफ कठोर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक,
Delhi 28 July 2026,
नीट पेपर लीक के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने देशभर में धरना प्रदर्शन में शामिल होने वाले किसी भी छात्र के खिलाफ कठोर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने 18 साल से कम के छात्रों को तुंरत रिहा करने के आदेश दिए। हालांकि, आपराधिक इतिहास वाले प्रदशर्रयों को कोई राहत नहीं मिलेगी।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा कि जिसने भी ज्यादती की है उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। उन्होंने कहा कि इसकी जांच पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र होनी चाहिए।चीफ जस्टिस ने कहा कि आयुअगर जिम्मेदारी तय नहीं की गई तो जांच का कोई मतलब नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि प्रदर्शन से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, वायरलेस संचार और अन्य संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित रखें जाएं। प्रदर्शनकारी छात्रों का डिजिटल डेटा और व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी. कोर्ट ने केंद्र और सात राज्यों को नोटिस भी जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारों का पक्ष जानने के बाद गठित होगी हाई लेवल कमेटी. कोर्ट ने कहा कि वह हालिया घटनाओं की पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराएगा.
केंद्र और दिल्ली सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों पर बल प्रयोग को हल्के में नहीं ले रही है। ऐसे में कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान 250 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। सही जांच कर सच्चाई बाहर आनी चाहिए. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने मेहता को टोकते हुए कहा कि इसीलिए हम चाहते हैं कि जांच हो। मेहता ने कहा कि मैं नहीं समझता कि छात्रों ने हिंसा की है। इसमें असमाजिक तत्व घुसे होंगे। उन्होंने कहा कि हम असामाजिक तत्वों का डेटा पेश करेंगे।
याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी भी थे। शंकरनारायणन ने कोर्ट को बताया कि यह पूरे देश में हो रहे प्रोटेस्ट से जुड़ा मामला है। मध्य प्रदेश, नागपुर, बिहार, वगैरह में घटनाएं हुई। उन्होंने कहा कि सिर्फ दिल्ली में नहीं, कई घटनाएं कोर्ट के सामने रखी गई है। सीनियर एडवोकेट शादान फरासत ने कहा कि बिहार सरकार ने कहा है कि वह एफच वापस ले रही है. लेकिन 150 से ज्यादा नाबालिग अभी भी कस्टडी में हैं। उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। पुलिस हिरासत के बाद 48 घंटे से ज्यादा की कस्टडी में लोग रहे। 40 घंटे बाद मजिस्ट्रेट के पास पेश किया गया। एक लड़के की उम्र महज 13 साल की है।
